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धारा १७० : जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट..
दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ अध्याय १२ : पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ : धारा १७० : जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना : १)यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह… more »