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धारा २७ : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २७ : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति : केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित की बाबत नियम बना सकेगी - १.(क) धारा २क की उपधारा (२) के अधीन ई-गाडी और ई-रिक्शा से संबंधित विनिर्देश ;) २.(कक) धारा ३ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट शर्तें… more »