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धारा ४ : कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड । १) कोई भी..
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम १९८९ अध्याय २ : अत्याचार के अपराध : धारा ४ : १.(कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड । १) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के… more »