महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम २०१३
अध्याय ८ :
प्रकिर्ण :
धारा २१ :
समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना :
१) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलैंडर वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे नियोजक और जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
२) जिला अधिकारी, उपधारा (१) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।
Sexual Harassment of Women At Workplace Act 2013 in Hindi section 21 ,
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