महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम २०१३
अध्याय ८ :
प्रकिर्ण :
धारा २५ :
सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति :
१) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,
क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीडन के संबंध में ऐसी लिखित सूचना प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी, जो उसे अपेक्षित हो;
ख) किसी भी अधिकारी को लैंगिक उत्पीडन के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसे ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
२) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में की ऐसी सभी सूचना, अभिलेख और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु को प्रभावित करते हैं।
Sexual Harassment of Women At Workplace Act 2013 in Hindi section 25 ,
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