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धारा १५ : वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए :
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ वाद करने का स्थान : धारा १५ : वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए : हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है । INSTALL Android APP * नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर… more »