सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
वाद करने का स्थान :
धारा १५ :
वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए :
हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है ।
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