सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा १४ :
विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा :
न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने पर जो विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्यित है यदि अभिलेख से इसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है तो यह उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकरिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था किन्तु ऐसी उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकेगा ।
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