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धारा १६० : दुर्घटनाग्रस्त यानों को विशिष्टियां देने का..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १६० : दुर्घटनाग्रस्त यानों को विशिष्टियां देने का कर्तव्य : रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर जो यह अभिकथन करता है कि वह मोटर यान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना की… more »