मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६० :
दुर्घटनाग्रस्त यानों को विशिष्टियां देने का कर्तव्य :
रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर जो यह अभिकथन करता है कि वह मोटर यान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना की बाबत प्रतिकर का दावा करने का हकदार है, या ऐसे बीमाकर्ता द्वारा अपेक्षा किए जाने पर जिसके खिलाफ किसी मोटर यान की बाबत दावा किया है, यथास्थिति, उस व्यक्ति को या उस बीमाकर्ता को उसके द्वारा विहित फीस दिए जाने पर, ऐसे प्ररूप में और उतने समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार विहित करे,ऐसी कोई जानकारी देगा जो उक्त प्राधिकारी या उक्त पुलिस अधिकारी के पास यान के पहचान चिहनों और अन्य विशिष्टियों के संबंध में और उस व्यक्ति के नाम और पते केसंबंध में हो जो दुर्घटना के समय यान का उपयोग कर रहा था या जिसे उस यान से क्षति हुई थी और संपत्ति का, यदि कोई है, नुकसान हुआ था ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 160 #MVActHindi Section 160
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।