मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १५९ :
यान का उपयोग करने के प्राधिकार के लिए आवेदन करने पर बीमा प्रमाणपत्र पेश किया जाना :
राज्य सरकार मोटर यान के स्वामी से यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि जब वह सार्वजनिक स्थान पर यान का उपयोग करने का प्राधिकार के लिए कर देकर या अन्यथश, आवेदन करे तब वह इस आशय का ऐसा साक्ष्य, जो उन नियमों द्वारा विहित किया जाए, पेश करे कि या तो -
क)उस तारीख को जब यान का उपयोग करने का प्राधिकार प्रवृत्त हाता है, आवेदक द्वारा या उसके आदेशों पर या उसकी अनुज्ञा से अन्य व्यक्तियों द्वारा उस यान का उपयोग किए जाने के संबंध में आवश्यक बीमा पालिसी प्रवृत्त होगी, या
ख)वह यान ऐसा यान है जिसे धारा १४६ लागू नहीं होती है ।
#Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 159 #MVActHindi Section 159
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