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धारा १९ : नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति :
बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६ धारा १९ : नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति : १)राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , बना सकेगी । २)इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के… more »