बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६
धारा १९ :
नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति :
१)राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , बना सकेगी ।
२)इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडळ के समक्ष रखा जाएगा ।
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