बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६
धारा २० :
१९५५ के अधिनियम संख्यांक २५ का संशोधन :
हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ की धारा १८ के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
क)धारा ५ के खंड (३) में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से ।
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