बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६
धारा २१ :
निरसन और व्यावृत्ति :
१) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, १९२९ (१९२९ का १९) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
२)ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर उक्त अधिनियम के अधीन लंबित या जारी सभी मामले और अन्य कार्यवाहियां, जारी रहेंगी और निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो।
#ProhibitionOfChildMarriageAct2006Hindi #बाल-विवाहप्रतिषेधअधिनियम२००६धारा२१
#ProhibitionOfChildMarriageAct2006Hindisection21 #section21ProhibitionOfChildMarriageAct2006
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।