नागरिकता अधिनियम १९५५
धारा १३ :
संदेह की दशा में नागरिकता का प्रमाणपत्र :
केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों में, जिनको बह ठीक समझती है यह प्रमाणित कर सकेगी कि कोई व्यक्ति, जिसकी भारत की नागरिकता के बारे में कोई संदेह विद्यमान है, भारत का नागरिक है, और इस धारा के अधीन निकाला गया प्रमाणपत्र तब के सिवाय जब कि यह साबित कर दिया जाता है कि वह कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने द्वारा अभिप्राप्त किया गया था, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह व्यक्ति उस प्रमाणपत्र की तारीख को ऐसा नागरिक था किन्तु वह किसी ऐसे साक्ष्य पर कि वह उससे पूर्व किसी तारीख को ऐसा नागरिक था; प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
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