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धारा ४९ : अन्तरिती :
सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ अन्तरिती और विधिक प्रतिनिधि धारा ४९ : अन्तरिती : डिक्री का हर अन्तरिती, उसे उन साम्याओं के (यदि कोई हों) अधीन रहते हुए धारण करेगा जिन्हें निर्णीत-ऋणी मूल डिक्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था । INSTALL Android APP *… more »