सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
अन्तरिती और विधिक प्रतिनिधि
धारा ४९ :
अन्तरिती :
डिक्री का हर अन्तरिती, उसे उन साम्याओं के (यदि कोई हों) अधीन रहते हुए धारण करेगा जिन्हें निर्णीत-ऋणी मूल डिक्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।