सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
निष्पादन के लिए समय की सीमा
धारा ४८ :
कुछ मामलों में निष्पादन वर्जित :
परिसीमा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ३६) की धारा २८ द्वारा (१ जनवरी, १९६४ से) निरसित ।
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