सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
धारा ५४ :
सम्पदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण :
जहां डिक्री किसी ऐसी अविभक्त सम्पदा के विभाजन के लिए है, जिस पर सरकार को दिए जाने के लिए राजस्व निर्धारित है, या ऐसी सम्पदा के अंश के पृथक् कब्जे के लिए है वहां सम्पदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण कलेक्टर या कलेक्टर के ऐसे किसी राजपत्रित अधीनस्थ द्वारा, जिसे उसने इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया हो, ऐसी सम्पदाओं के विभाजन या अंशो के पृथक् कब्जे से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि (यदि कोई हो) के अनुसार किया जाएगा ।
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