दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय १३ :
जाँचों और विचारणों में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता :
धारा १८४ :
एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान :
जहाँ -
क)किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे है कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा २१९, धारा २२० या धारा २२१ के उपबंधो के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, अथवा
ख)कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे है कि उनके लिए उन पर धारा २२३ के उपबंधो के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है, वहाँ अपराध की जाँच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किस की जाँच या विचारण करने के लिए सक्षम है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 184.
section 184 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1973 section 184 in hindi .
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