दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३२ :
घ - निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध :
धारा ४२५ :
वारण्ट कौन जारी कर सकेगा :
किसी दण्डादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारण्ट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसने दण्डादेश पारित किया है या उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकता है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 425.
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