दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३
अध्याय ३ :
न्यायालयों की शक्ति :
धारा ३२ :
शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग :
१)इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गां को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा, सशक्त कर सकती है ।
२)ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है ।
Code of Criminal Procedure 1973 in Hindi section 32.
section 32 Cr.P.C 1973 in hindi,crpc 1974 section 32 in hindi .
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