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धारा २१क : १.(अभिलेखों का पेश किया जाना :
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम १९५६ धारा २१क : १.(अभिलेखों का पेश किया जाना : प्रत्येक व्यक्ति या प्राधिकारी जो धारा २१ की उपधारा (३) के अधीन कोई सुरक्षा गृह या सुधार संस्था, यथास्थिति, स्थापित करने या अनुरक्षित रखने के लिए अनुज्ञप्त है, जब कभी… more »