अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम १९५६
धारा २१क :
१.(अभिलेखों का पेश किया जाना :
प्रत्येक व्यक्ति या प्राधिकारी जो धारा २१ की उपधारा (३) के अधीन कोई सुरक्षा गृह या सुधार संस्था, यथास्थिति, स्थापित करने या अनुरक्षित रखने के लिए अनुज्ञप्त है, जब कभी न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसे गृह या संस्था द्वारा रखे गए अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को ऐसे न्यायालय के समक्ष पेश करेगा ।)
--------
१. १९८६ के अधिनियम सं. ४४ की धारा २१ द्वारा (२६-१-१९८७ से) अंत:स्थापित ।
#pita act hindi section 21A #section 21a pita act hindi
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।