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धारा ६३ : बचाव कार्यो के लिए उपलब्ध काराई जाने वाली..
आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५ धारा ६३ : बचाव कार्यो के लिए उपलब्ध काराई जाने वाली शक्तियां : संघ या राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी, उससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिती, किसी राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या किसी समिति या प्राधिकरण… more »