आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ६३ :
बचाव कार्यो के लिए उपलब्ध काराई जाने वाली शक्तियां :
संघ या राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी, उससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिती, किसी राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या किसी समिति या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उस समिति या प्राधिकरण या उस व्यक्ति को, आपदा के निवारण या उसके शमन या बचाव या राहत कार्यों के संबंध में कोई कृत्य करने के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जिनके लिए अनुरोध किया गया है ।
#DM Act 2005 Hindi section 63 #section 63 DM Act 2005 Hindi
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