आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ६४ :
कतिपय परिस्थितियों में नियम, आदि बनाना या उनमें संशोधन करना :
इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि, यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि आपदाओं के निवारण या उनके शमन के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, मार्गदर्शक सिद्धांत, अनुदेश, आदेश स्कीम या उपविधि में उपबंध करना या उनमें संशोधन करना अपेक्षित है तो वह उस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, नियमों, विनियम, अधिसूचना, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेश, आदेश, स्कीम या उपविधियों में संशोधन की अपेक्षा कर सकेगा और समुचित विभाग या प्राधिकारी ऐसी अपेक्षाओं करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा ।
#DM Act 2005 Hindi section 64 #section 64 DM Act 2005 Hindi
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