आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ६५ :
बचाव कार्य आदि के लिए संसाधनों, रसद, यानों आदि की अध्यपेक्षा करने की शक्ति :
१) यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त यथा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि, -
क) किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के पास किन्हंीं संशोधनों की तत्काल भेजने के प्रयोजन के लिए आवश्यकता है;
ख) बचाव कार्य के प्रयोजन के लिए किन्हीं परिरसरों की आवश्यकता है या उनकी आवश्यकता संभावित है; या
ग) आपदा से प्रभावित क्षेत्रों से संसाधनों के परिवहन या प्रभावित क्षेत्र को संसधनों के परिवहन या बचाव, पुनर्वास या पुन: सन्निर्माण के संबंध में परिवहन के प्रयोजनों के लिए किसी यान की आवश्यकता है या उसकी आवश्यकता संभावित है,
तो ऐसा प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे संसाधनों या परिसरों या ऐसे यान की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे और आदेश भी कर सकेगा जो उसे अध्यपेक्षा के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।
२) जब भी उपधारा (१) के अधीन किसी संसाधन, परिसर या यान की अध्यपेक्षा की जाती है वहां ऐसी अध्यपेक्षा की अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए ऐसे संसाधन, परिसर या यान उस उपधारा में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
३) इस धारा में,-
क) संसाधन के अन्तर्गत मानव और सामग्री संसाधन है;
ख) सेवाओं के अन्तर्गत सुविधाएं हैं;
ग) परिसर से कोई भूमि, भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई झोंपडी, छप्पर या कोई अन्य संरचना या उसका भाग भी है; और
घ) यान से परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया या उपयोग किए जाने के लिए सक्षम कोई यान अभिप्रेत है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा नोदित हो ।
#DM Act 2005 Hindi section 65 #section 65 DM Act 2005 Hindi
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