आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ६२ :
केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति :
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आपदा प्रबंधन को सुकर बनाने या उसमें सहायता करने के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या किसी राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारिणी समिति, कानूनी निकायों या उनके किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखित में निदेश जारी करे और ऐसा मंत्रालय या विभाग या सरकार या प्राधिकरण, कार्यकारिणी समिति, कानूनी निकाय, अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।
#DM Act 2005 Hindi section 62 #section 62 DM Act 2005 Hindi
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