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धारा ६६ : प्रतिपूर्ति का संदाय :
आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५ धारा ६६ : प्रतिपूर्ति का संदाय : १) जब भी धारा ६५ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट कोई समिति, प्राधिकरण या अधिकारी, उस धारा के अनुसरण में किसी परिसर की अध्यपेक्षा करता है वहां हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति का संदाय किया जाएगा… more »