ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा ३० :
१.(पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए शास्ति :
२.(१) जो कोई किसी ऐसे अपराध का -
(क) धारा २७ के खण्ड (ख) के अधीन सिद्धदोष ठहराए जाने पर, उस खण्ड के अधीन किसी अपराध का पुन: सिद्धदोष ठहराया जाएगा, वह कारावास से ३.(जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की न होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दो लाख रुपए से कम का न होगा,) दण्डनीय होगा :
परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णित किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से ३.(सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का और एक लाख रुपए से कम के जुर्माने का) दण्ड अधिरोपित कर सकेगा;
(ख) धारा २७ के खण्ड (ग) के अधीन सिद्धदोष ठहराए जाने पर, उस खण्ड के अधीन किसी अपराध का पुन:
सिद्धदोष ठहराया जाएगा, वह कारावास से ३.(जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की न होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो तीन लाख रुपए से कम का न होगा,) दण्डनीय होगा;
(ग) धारा २७ के खण्ड (घ) के अधीन सिद्धदोष ठहराए जाने पर, उस खण्ड के अधीन किसी अपराध का पुन:
सिद्धदोष ठहराया जाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की न होगी किन्तु जो चार वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो ३.(पचास हजार रुपए) से कम का न होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा;)
४.(१क) जो कोई धारा २७क के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष होने पर उस धारा के अधीन पुन: सिद्धदोष होगा वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ५.(दो हजार रुपए) तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।)
(२) जो कोई ६.(***) धारा २९ के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष होने पर उसी धारा के अधीन अपराध या पुन: सिद्धदोष होगा वह कारावास से, ३.(जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का न होगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।)
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१. १९५५ के अधिनियम सं० ११ की धारा १४ द्वारा धारा ३० के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९८२ के अधिनियम सं० ६८ की धारा २५ द्वारा (१-२-१९८३ से) उपधारा (१) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २००८ के अधिनियम सं० २६ की धारा ११ द्वारा प्रतिस्थापित ।
४. १९६२ के अधिनियम सं० २१ की धारा २० द्वारा (२७-७-१९६४ से) अन्तःस्थापित ।
५. १९८२ के अधिनियम सं० ६८ की धारा २५ द्वारा (१-२-१९८३ से) एक हजार रुपए के स्थान पर प्रतिस्थापित । ६. १९६४ के अधिनियम सं० १३ की धारा २० द्वारा (१५-९-१९६४ से) धारा २८ या शब्दों और अंकों का लोप क्रिया गया।
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