ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा २९ :
सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट का विज्ञापन के लिए उपयोग करने के लिए शास्ति :
जो कोई केन्द्रीय ओषधि प्रयोगशाला द्वारा या सरकारी विश्लेषक द्वारा की गई परख या विश्लेषण की किसी रिपोर्ट का या ऐसी रिपोर्ट के किसी उद्धरण का प्रयोग किसी औषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) के विज्ञापन के प्रयोजन के लिए करेगा वह जुर्माने से, जो २.(पांच हजार रुपए) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
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१. १९६२ के अधिनियम सं० २१ की धारा १५ द्वारा (२७-७-१९६४ से) अन्त:स्थापित ।
२. २००८ के अधिनियम सं० २६ की धारा १० द्वारा प्रतिस्थापित ।
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