ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा २८ख :
१.(धारा २६क के उल्लंघन में ओषधियों या प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण आदि के लिए शास्ति :
जो कोई स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, धारा २६क के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी ओषधि या प्रसाधन सामग्री का विनिर्माण करेगा या विक्रय करेगा या वितरण करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।)
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१. १९८२ के अधिनियम सं० ६८ की धारा २४ द्वारा (१-२-१९८३ से) अन्त:स्थापित ।
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