ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा २८क :
१.(दस्तावेजों आदि के न रखने तथा जानकारी के प्रकट न करने के लिए शास्ति :
जो कोई युक्तियुक्त हेतुक या प्रतिहेतु के बिना धारा १८ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, २.(जुर्माने से जो बीस हजार रुपए से कम का न होगा या, या दोनों से,) दण्डनीय होगा।)
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१. १९८२ के अधिनियम सं० ६८ की धारा २४ द्वारा (१-२-१९८३ से) अन्त:स्थापित ।
२. २००८ के अधिनियम सं० २६ की धारा द्वारा प्रतिस्थापित।
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