ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा २८ :
१.(विनिर्माता आदि का नाम प्रकट न करने के लिए शास्ति :
जो कोई धारा १८क या २.(धारा २४) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या ३.(जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का न होगा या दोनो से,) दण्डनीय होगा ।)
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१. १९६४ के अधिनियम सं० १३ की धारा १९ द्वारा (१५-९-१९६४ से) धारा २८ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९८२ के अधिनियम सं०६८ की धारा २३ द्वारा (१-२-१९८३ से) अन्त:स्थापित ।
३. २००८ के अधिनियम सं० २६ की धारा ६ द्वारा प्रतिस्थापित ।
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