ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०
धारा ३१क :
१.(सरकारी विभागों को उपबंधों का लागू होना :
धारा ३१ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के सिवाय इस अध्याय के उपबन्ध सरकार के किसी विभाग द्वारा ओषधियों के विनिर्माण, विक्रय या वितरण के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ओषधियों के विनिर्माण, विक्रय या वितरण के सम्बन्ध में लागू होते हैं।)
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१. १९६४ के अधिनियम सं० १३ की धारा २२ द्वारा (१५-९-१९६४ से) अन्तःस्थापित ।
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