आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ६९ :
शक्तियों का प्रत्यायोजन :
यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।
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