आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ६८ :
आदेशों या विनिश्चयों का अधिप्रमाणन :
राष्ट्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य प्राधिकरण या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण का प्रत्येक आदेश या विनिश्चय, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत हों ।
#DM Act 2005 Hindi section 68 #section 68 DM Act 2005 Hindi
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