आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ६७ :
चेतावनी, आदि की संसूचना के लिए मीडिया को निदेश :
राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या कोई जिला प्राधिकरण किसी प्राधिकारी या किसी श्रव्य-दृश्य मीडिया या संसूचना के ऐसे साधनों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को, जो किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की बाबत किसी चेतावनी या मंत्रणाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध हों, निदेश देने की सरकार को सिफारिश कर सकेगा और संसूचना के उक्त साधन और यथा अभिहित मीडिया ऐसे निदेश का पालन करेगा ।
#DM Act 2005 Hindi section 67 #section 67 DM Act 2005 Hindi
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