हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६
१.(१९५६ का अधिनियम संख्यांक ३०) (१७ जून, १९५६)
हिन्दुओं में निर्वसीयती उत्तराधिकार संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय १ :
प्रारम्भिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम और विस्तार :
(१) यह अधिनियम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ कहा जा सकेगों ।
(२) इसका विस्तार २.(***) सम्पूर्ण भारत पर है ।
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१. इस अधिनियम का विस्तार दादरा और नागर हवेली पर १९६३ के विनियम सं० ६ की धारा २ और प्रथम अनुसूची द्वारा तथा पांडिचेरी पर १९६३ के विनियम सं० ७ की धारा ३ और प्रथम अनुसूची द्वारा किया गया है।
२. २०१९ के अधिनियम सं० ३४ की धारा ९५ और पाचवी अनुसूची द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय शब्दों का लोप किया गया।
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