लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम १९८४
धारा ७ :
निरसन और व्यावृत्ति :
१) लोक संपत्ति नुकसान निवारण अध्यादेश १९८४ ( १९८४ का ३) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
२) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।
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