लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम १९८४
धारा ६ :
व्यावृत्ति :
इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में, और इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी किसी कार्यवाही से (चाहे वह अन्वेषण के रूप में हो या अन्यथा) छूट नहीं देगी जो, यदि यह अधिनियम नहीं होता तो, उसके विरुद्ध संस्थित की जाती वा की गई होती।
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