हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६
धारा ९ :
अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम :
अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में के वर्ग १ में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे; वर्ग २ में की पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा; दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा ।
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