हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६
धारा ८ :
पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम :
निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी :-
(क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग १ में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं ;
(ख) द्वितीयतः, यदि वर्ग १ में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग २ में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं ;
(ग) तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को; तथा
(घ) अन्ततः, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक बन्धुओं को ।
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