भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
अध्याय २ :
स्वीकृतियाँ :
धारा ३१ :
स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है, किन्तु विवंध (स्तंभित करना ) कर सकती है :
स्वीकृतियाँ, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, किन्तु एतस्मिन् पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विवंध रुप में प्रवर्तित हो सकेंगे ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 31, section 31 The Evidence Act 1872 Hindi.
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