Category: "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३"
धारा ३ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३ धारा ३ : परिभाषाएं : इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, (क) विज्ञापन के अंतर्गत सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज द्वारा कोई दृश्यरूपण है और इसके अंतर्गत मौखिक रूप से या प्रकाश,… more »
धारा २ : संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता .. घोषणा :
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३ धारा २ : संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा : यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को तम्बाकू उद्योग अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। INSTALL Android APP * नोट (सूचना) : इस वेबसाइट… more »
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३ | धारा १
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम २००३ (२००३ का अधिनियम संख्यांक ३४) सिगरेटों और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध करने और उनमें व्यापार तथा वाणिज्य के तथा… more »