भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ४८० :
मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना :
व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ४३) की धारा १३५ और अनुसूची द्वारा (२५ नवंबर, १९५९ से) निरसित ।
#Ipc 1860 in Hindi section 480
#Section 480 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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