भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ४९२ :
दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है :
कर्मकार संविदा भंग (निरसन) अधिनियम, १९२५ (१९२५ का ३) की धारा २ और अनुसूची द्वारा निरसित ।
#Ipc 1860 in Hindi section 492
#Section 492 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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