भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ८३ :
सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य :
जब कोई बात, जो सात वष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर(समय) पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके ; वह अपराध नहीं है ।
#Ipc 1860 in Hindi section 83
#Section 83 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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